मैच फिक्सिंग केस: कोर्ट ने 4 लोगों के खिलाफ दिया आरोप तय करने का आदेश, 24 साल बाद सुनाया फैसला

नई दिल्ली. दिल्ली की एक कोर्ट ने 24 साल बाद चार लोगों पर आपराधिक साजिश और धाखाधड़ी के आरोप को तय करने का आदेश दिया है. यह मामला साल 2000 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए क्रिकेट हैंसी क्रोनिए मैच फिक्सिंग केस को लेकर है. यह आदेश राजेश कालरा, टी सीरीज के कृष्ण कुमार, सुनील दारा और संजीव चावला के खिलाफ दिया गया है. इसकी जानकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा प्रिया ने दी है. इन 4 लोगों के खिलाफ दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में मामला दर्ज किया गया है.

अदालत ने सबूतों का जिक्र करते हुए कहा कि सभी के बीच बातचीत का रिकॉर्ड, आसपास के हालात से यह समझ आता है कि कृष्ण कुमार, कालरा, सुनील दारा, संजीव चावला इस साजिश में शामिल थे. वह एक साथ मिलकर काम कर रहे थे. वह फाइनेंशियल लाभ के लिए क्रिकेट मैच फिक्सिंग के भागीदार थे. अदालत ने कहा कि इन चारों के खिलाफ धारा 420 के साथ 120बी के तहत आरोप तय करने के लिए पयार्प्त सबूत हैं. बता दें कि कोर्ट ने इसके लिए 68 पेजों का आदेश जारी किया है.

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अदालत ने आगे ये भी कहा कि क्रिकेट मैच में अगर यह पहले से भी पता हो कि कौन जीतने वाला है तो मैच देखने में कोई दिलचस्पी नहीं आएगी. आरोपियों के वकील ने इसपर तर्क देते हुए यह कहा कि मैच फिक्सिंग देश में कोई आरोप नहीं है. बता दें कि यह फिक्सिंग टीम संरचना पर थी, इसमें व्यक्तिगत स्कोर, राशि, पैसों की पूलिंग, बेटिंग से जुड़ी चीजें शामिल थी.

Tags: Delhi Court, India vs South Africa

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