टैक्स रिटर्न भरने के लिए करदाताओं को फॉर्म 16 के साथ Form 26AS, टैक्स इंफोर्मेशन स्टेटमेंट (TIS), एनुअल इंफोर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), बैंक डिटेल्स और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जैसे अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता होती है। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-1 से ITR-7 तक कुल सात फॉर्म जारी किए हैं।
इससे पहले हम आपको ऑनलाइन टैक्स भरने का तरीका बताएं, यदि आप जानना चाहते हैं, तो आपको हम पहले टैक्स के कुछ बेसिक्स बताते हैं। भारत में सरकार ने इनकम टैक्स वसूलने के तरीकों को आसान और न्यायसंगत बनाने के लिए स्लैब सिस्टम बनाया है। इसका मतलब है कि टैक्स देने वाले की सैलेरी में बढ़ोतरी के साथ टैक्स की दरें भी बढ़ती रहती हैं। इस टैक्स सिस्टम या स्लैब में हर साल के बजट में बदलाव किए जाते हैं।
वर्तमान में, आयकर में “व्यक्तिगत” करदाताओं की तीन कैटेगरी आती हैं, जिनमें 60 वर्ष से कम उम्र के निवासी और अनिवासी, 60 से 80 वर्ष उम्र के वरिष्ठ नागरिक निवासी, और 80 वर्ष से अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटिजन निवासी।
वित्तीय वर्ष (FY) 2023-24 और असेस्मेंट वर्ष (AY) 2024-25 के लिए भारत में आयकर दरें कुछ इस प्रकार हैं:-
Old Regime
व्यक्ति (60 वर्ष से कम):
- 2,50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं
- 2,50,001 रुपये से 3,00,000 रुपये तक की आय पर 5% टैक्स
- 3,00,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक की आय पर 20% टैक्स
- 5,00,000 रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स
रेसिडेंट सीनियर सिटिजन (60 वर्ष से 80 वर्ष):
- 2,50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं
- 2,50,001 रुपये से 3,00,000 रुपये तक की आय पर 5% टैक्स
- 3,00,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक की आय पर 20% टैक्स
- 5,00,000 रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स
रेसिडेंट सुपर सीमियर सिटिजन (80 वर्ष और उससे अधिक):
- 2,50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं
- 2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
- 5,00,000 रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स
New Regime
- 3,00,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं
- 3,00,001 रुपये से 6,00,000 रुपये तक की आय पर 5% टैक्स (धारा 87A के तहत कर छूट के साथ)
- 6,00,001 रुपये से 9,00,000 रुपये तक की आय पर 10% टैक्स (धारा 87A के तहत 7,00,000 रुपये तक कर छूट के साथ)
- 9,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये तक की आय पर 15% टैक्स
- 12,00,001 रुपये से 15,00,000 रुपये तक की आय पर 20% टैक्स
- 15,00,000 रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स
अब हम आपको ऑनलाइन ITR फाइट करने का तरीका बताते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब बेहद आसान हो गया है। टैक्स-फाइलिंग की समय सीमा को पूरा करने की लंबी कतारें और अनगिनत परेशानियां दूर हो गई हैं। अब लोग अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन भी भर सकते हैं, जिसे ई-फाइलिंग भी कहा जाता है।
नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो कर अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरें:
लॉग-इन करें
- आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और लॉग इन करें और ‘Login‘ पर क्लिक करें।
- यूजर आईडी सेक्शन में अपना पैन दर्ज करें और ‘Continue‘ पर क्लिक करें।
- अब अपना पासवर्ड डालें और एक बार फिर ‘Continue‘ पर क्लिक करें।
रिटर्न भरने का प्रोसेस शुरू करें
- अब ‘File Income Tax Return‘ ऑप्शन पर जाएं।
- यहां ‘e-File‘ पर क्लिक करें और फिर ‘Income Tax Returns‘ पर जाएं।
- अब ‘File Income Tax Return‘ पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपना सही ‘Assessment Year‘ चुनें। यदि आप वित्त वर्ष (FY) 2023-2024 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ‘AY 2024-25‘ चुनें।
- अब फाइल करने के मोड को चुनने के लिए ‘Online‘ सेलेक्ट करें।
- यहां आपको ‘Status‘ चुनना होगा, जिसमें Individual, HUF या Others शामिल हैं। नौकरीपेशा ज्यादातर लोग ‘Individual’ चुनते हैं।
- अब अपनी आय के हिसाब से ‘ITR Type‘ चुनें।
- यहां आपको ITR भरने के लिए एक कारण को चुनना होगा, जिसका मतलब है कि आप टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं।
- अब स्क्रीन पर दिखाई दे रही आपकी सभी डिटेल्स को अच्छे से वैरिफाई करें और ध्यान रखें कि कोई भी इंफोर्मेशन गलत न हो।
- सब डिटेल्स चेक करने के बाद ‘Submit‘ करें।
टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आप अपने रिटर्न को 30 दिनों की समयसीमा के अंदर वैरिफाई कर सकते हैं। इसके लिए Aadhaar OTP, EVC, Net Banking जैसे ऑनलाइन ऑप्शन और साथ ही CPC, Bengaluru को ITR-V फिजिकल कॉपी भेजने जैसा ऑफलाइन ऑप्शन उपलब्ध है।