सीकर. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक है. इसके बाद पंजीयन करवाने पर तीन माह बाद 1 फरवरी से योजना से का लाभ मिलना शुरू होगा. इस योजना के तहत प्रदेश के निजी व सरकारी अस्पतालों में पंजीकृत परिवारों को केशलैस उपचार प्रदान की जाती है. योजना के तहत प्रदेश के जरूरतमंद व्यक्ति योजना का लाभ उठा रहे है. इस योजना के तहत पंजीकृत परिवार को 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर का लाभ मिलेगा.
इस वर्ग के लोग योजना का ले सकते हैं लाभ
योजना में पंजीकृत होने से वंचित रहे परिवार 31 अक्टूबर कर ई-मित्र के माध्यम से पंजीयन करवा सकते है. योजना में एनएफएसए, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011, लघु सीमांत किसान, संविदा कर्मी तथा कोविड 19 की अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवारों के लिए बीमा राशि का भुगतान सरकार द्वारा दिया जाएगा. अन्य सभी परिवारों को 850 रुपये के वार्षिक प्रीमियम जमा करवाकर योजना का लाभ ले सकते हैं.
ऐसे करें योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या अपने नज़दीकी ई-मित्र के पास जाकर अपने जन आधार कार्ड को इस योजना से लिंक करा सकते हैं. इस योजना में शामिल होने के लिए वेबसाइट या ई-मित्र द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा. योजना में स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी. इसे आप sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंक पर जाकर बना सकते है.
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के फायदे
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थी को प्रति वर्ष प्रति परिवार को लाखों रुपये तक का निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा इस योजना में सर्जरी, परामर्श और अस्पताल में भर्ती होने के का खर्चा भी सरकार द्वारा वहन किया जाता है. तय तिथि के अंदर आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED : October 27, 2024, 16:30 IST